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Chhattisgarh में अब old गुमास्ता licence समाप्त, 9 points

अब मिलेगा Labour Identification Number

 

छत्तीसगढ़ में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए नया नियम

1. बड़ा बदलाव

  • पुराना गुमास्ता लाइसेंस (इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958) अब पूरी तरह समाप्त।

  • इसकी जगह दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 (Shop & Establishment Act) लागू।

  • अब प्रत्येक योग्य प्रतिष्ठान को लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (LIN) लेना अनिवार्य।


2. पंजीकरण कहाँ और कैसे होगा

  • पहले गुमास्ता लाइसेंस नगर निगम से मिलता था।

  • अब पंजीकरण लेबर डिपार्टमेंट के ऑनलाइन पोर्टल से घर बैठे होगा।


3. किन पर लागू होगा

  • सभी दुकानें, कार्यालय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों

  • इसमें शामिल:

    • दुकानें, गोदाम

    • सभी प्रकार के ऑफिस

    • चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ब्रोकर

    • रेस्टोरेंट, होटल, बैंक, बीमा कंपनी

    • पत्रकारिता से जुड़े दफ्तर

    • मनोरंजन स्थल और अन्य व्यावसायिक कार्यालय

  • नोट: मैनेजर, सुपरवाइजर और मालिक के परिवार के सदस्य कर्मचारी गणना में शामिल नहीं होंगे।


4. किन पर लागू नहीं होगा

  • सरकारी दफ्तर

  • अस्पताल व डॉक्टर क्लिनिक

  • भारतीय रिज़र्व बैंक

  • वृद्धाश्रम, अनाथालय, नशा मुक्ति केंद्र

  • फैक्ट्री एक्ट 1948 में पंजीकृत फैक्ट्रियां

  • फैक्ट्री एक्ट के तहत पंजीकरण तभी आवश्यक जब:

    • मशीन से उत्पादन में 10 या अधिक कर्मचारी

    • बिना मशीन उत्पादन में 20 या अधिक कर्मचारी


5. कर्मचारी गणना के नियम

  • स्थायी, पार्ट-टाइम, डेली वेज, ट्रेनिंग पर — सभी कर्मचारियों को गिना जाएगा।

  • जो अस्थायी कर्मचारी वर्ष में 45 दिन से कम काम करते हैं, उन्हें गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।


6. पंजीकरण की समय सीमा

  • 13 फरवरी 2025 से पहले चल रहे संस्थानों को 13 अगस्त 2025 तक पंजीकरण कराना अनिवार्य।

  • नए संस्थानों को शुरुआत से 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराना होगा।

  • प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।


7. कार्य समय और ओवरटाइम नियम

  1. प्रतिदिन अधिकतम 9 घंटे कार्य (1 घंटा लंच ब्रेक सहित)

  2. सप्ताह में 1 दिन अवकाश अनिवार्य

  3. ओवरटाइम सीमा:

    • सप्ताह में 12 घंटे

    • 3 माह में अधिकतम 125 घंटे

  4. ओवरटाइम भुगतान: डबल रेट

  5. छुट्टी के दिन कार्य कराने पर:

    • 30 दिनों के भीतर अवकाश प्रतिपूर्ति

    • डबल पेमेंट


8. पंजीकरण का महत्व

  • पंजीकरण के बाद लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (LIN) जारी होगा।

  • LIN को दुकान/ऑफिस के साइनबोर्ड पर GST नंबर की तरह प्रदर्शित करना अनिवार्य।

  • LIN मिलने के बाद व्यापारी अपना प्रतिष्ठान 24×7 खुला रख सकते हैं


9. शुल्क संरचना

  • समय पर पंजीकरण करने पर:

    • पुराने गुमास्ता लाइसेंसधारी या ESI-EPF पंजीकृत संस्थानों के लिए शुल्क माफ

  • देर से पंजीकरण:

    • 25% लेट फीस लागू।

कर्मचारी संख्या शुल्क (₹)
10–50 1,000
51–100 3,000
101–200 5,000
201–500 7,000
500+ 10,000

 

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