Chhattisgarh में अब old गुमास्ता licence समाप्त, 9 points
अब मिलेगा Labour Identification Number

छत्तीसगढ़ में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए नया नियम
1. बड़ा बदलाव
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पुराना गुमास्ता लाइसेंस (इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958) अब पूरी तरह समाप्त।
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इसकी जगह दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 (Shop & Establishment Act) लागू।
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अब प्रत्येक योग्य प्रतिष्ठान को लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (LIN) लेना अनिवार्य।
2. पंजीकरण कहाँ और कैसे होगा
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पहले गुमास्ता लाइसेंस नगर निगम से मिलता था।
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अब पंजीकरण लेबर डिपार्टमेंट के ऑनलाइन पोर्टल से घर बैठे होगा।
3. किन पर लागू होगा
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सभी दुकानें, कार्यालय और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों।
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इसमें शामिल:
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दुकानें, गोदाम
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सभी प्रकार के ऑफिस
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चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ब्रोकर
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रेस्टोरेंट, होटल, बैंक, बीमा कंपनी
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पत्रकारिता से जुड़े दफ्तर
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मनोरंजन स्थल और अन्य व्यावसायिक कार्यालय
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नोट: मैनेजर, सुपरवाइजर और मालिक के परिवार के सदस्य कर्मचारी गणना में शामिल नहीं होंगे।
4. किन पर लागू नहीं होगा
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सरकारी दफ्तर
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अस्पताल व डॉक्टर क्लिनिक
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भारतीय रिज़र्व बैंक
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वृद्धाश्रम, अनाथालय, नशा मुक्ति केंद्र
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फैक्ट्री एक्ट 1948 में पंजीकृत फैक्ट्रियां
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फैक्ट्री एक्ट के तहत पंजीकरण तभी आवश्यक जब:
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मशीन से उत्पादन में 10 या अधिक कर्मचारी
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बिना मशीन उत्पादन में 20 या अधिक कर्मचारी
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5. कर्मचारी गणना के नियम
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स्थायी, पार्ट-टाइम, डेली वेज, ट्रेनिंग पर — सभी कर्मचारियों को गिना जाएगा।
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जो अस्थायी कर्मचारी वर्ष में 45 दिन से कम काम करते हैं, उन्हें गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
6. पंजीकरण की समय सीमा
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13 फरवरी 2025 से पहले चल रहे संस्थानों को 13 अगस्त 2025 तक पंजीकरण कराना अनिवार्य।
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नए संस्थानों को शुरुआत से 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराना होगा।
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प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
7. कार्य समय और ओवरटाइम नियम
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प्रतिदिन अधिकतम 9 घंटे कार्य (1 घंटा लंच ब्रेक सहित)
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सप्ताह में 1 दिन अवकाश अनिवार्य
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ओवरटाइम सीमा:
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सप्ताह में 12 घंटे
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3 माह में अधिकतम 125 घंटे
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ओवरटाइम भुगतान: डबल रेट
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छुट्टी के दिन कार्य कराने पर:
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30 दिनों के भीतर अवकाश प्रतिपूर्ति
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डबल पेमेंट
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8. पंजीकरण का महत्व
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पंजीकरण के बाद लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (LIN) जारी होगा।
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LIN को दुकान/ऑफिस के साइनबोर्ड पर GST नंबर की तरह प्रदर्शित करना अनिवार्य।
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LIN मिलने के बाद व्यापारी अपना प्रतिष्ठान 24×7 खुला रख सकते हैं।
9. शुल्क संरचना
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समय पर पंजीकरण करने पर:
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पुराने गुमास्ता लाइसेंसधारी या ESI-EPF पंजीकृत संस्थानों के लिए शुल्क माफ।
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देर से पंजीकरण:
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25% लेट फीस लागू।
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कर्मचारी संख्या | शुल्क (₹) |
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10–50 | 1,000 |
51–100 | 3,000 |
101–200 | 5,000 |
201–500 | 7,000 |
500+ | 10,000 |