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New GST slab for cars, SUVs can be 18%, here’s 18 points

Delhi: GST में संभावित बदलाव, 18 मुख्य बिंदु

  1. आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार एक प्रस्ताव रखने जा रही है, जिसके अनुसार कारों, एसयूवी, दो और तीन पहिया वाहनों पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है; यह बदलाव दिवाली तक लागू हो सकता है।

  2. विशेष रूप से एसयूवी पर टैक्स में तेज़ गिरावट संभव है, क्योंकि वर्तमान में उन पर कुल कर भार लगभग 50% तक है।

  3. एयर कंडीशनर तथा सीमेंट जैसे अन्य उत्पादों पर भी जीएसटी दर कम करने का प्रस्ताव है।

  4. प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कहा कि पुनः डिज़ाइन किया गया जीएसटी ढाँचा रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुओं पर कम कर दर लागू करेगा।

  5. सरकार का उद्देश्य दो-स्तरीय जीएसटी ढाँचा लागू करना है:

    • 5% : आवश्यक/दैनिक उपयोग की वस्तुएँ

    • 18% : मानक दर
      इसके अलावा, बहुत कम उत्पादों (जैसे- बहुमूल्य धातु व ‘सिन गुड्स’ जैसे तम्बाकू) के लिए ‘विशेष दर’ होगी।

  6. इस प्रस्ताव के तहत 28% टैक्स स्लैब और उस पर लगने वाले सेस को समाप्त किया जाएगा। 12% टैक्स स्लैब को भी हटाने की योजना है।

  7. अधिकारी के अनुसार यह प्रस्ताव राज्यों पर थोपा नहीं जाएगा; इसे पहले मंत्रियों के समूह द्वारा समीक्षा के लिए रखा जाएगा।

  8. मौजूदा औसत जीएसटी दर लगभग 11% है, जो इस बदलाव के बाद और नीचे आ सकती है। अल्पकालिक राजस्व में कमी “साम्भाव्य” बताई गई है।

  9. पिछले वर्षों में विभिन्न दरों में छोटे-छोटे बदलावों से जीएसटी ढाँचा जटिल हो गया था, जिसे सरल बनाना इस सुधार का मुख्य उद्देश्य है।

  10. इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर (जहाँ कच्चे माल पर कर finished goods से अधिक होता है) की समस्या को नए ढाँचे में लगभग पूरी तरह संबोधित किया गया है।

  11. अर्थशास्त्रियों के अनुसार कम दरों व व्यापक टैक्स बेस वाले जीएसटी से आर्थिक वृद्धि और राजस्व वृद्धि दोनों को बढ़ावा मिल सकता है।

  12. ऑटोमोबाइल्स पर कर कटौती से सुस्त बाजार को लाभ मिल सकता है; विशेष रूप से एसयूवी सेगमेंट में, जो बिक्री का आधे से अधिक हिस्सा रखते हैं।

  13. ‘विशेष दरें’ केवल सोना, बहुमूल्य धातु और कुछ ‘सिन गुड्स’ (जैसे तम्बाकू, शीतल पेय) पर लागू होंगी।

  14. वर्तमान जीएसटी कानून में अधिकतम कर सीमा 40% निर्धारित है; लेकिन तम्बाकू जैसे उत्पादों पर अभी कुल कर 160%-200% तक है और इन्हें कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

  15. खाद्य, कृषि इनपुट व स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं को या तो कम दरों में रखा जाएगा या पूरी तरह करमुक्त रखा जाएगा।

  16. पंजीकरण, रिफंड जैसी प्रक्रियाएँ अब सरल बनायी जा रही हैं; केन्द्र व राज्य की प्रक्रियाएँ समन्वित की जा रही हैं ताकि करदाताओं पर भार कम हो।

  17. इसके बावजूद कर चोरी रोकने के लिए बेहतर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और प्रवर्तन तंत्र बनाए जा रहे हैं।

  18. वर्तमान में:

  • पैसेंजर वाहनों पर कुल कर 29%-50% है

  • हाइब्रिड वाहनों पर 28%

  • दो-पहिया पर 28%-31%

  • तीन-पहिया पर 28%

  • इलेक्ट्रिक वाहनों पर मात्र 5%

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