तीन साल के अंदर बेचा गोल्ड बांड तो आपकी आय में जुड़ेगा मुनाफा
- सोर्स मालूम है तो रख सकते है कितना भी सोना

रायपुर।
देश में सोना रखने की काफी पुरानी परंपरा है,लोग सोना खरीदकर घर में रखने के साथ निवेश भी करते है। कुछ फिजिकल में सोना खरीदारी करते है तो कुछ लोग गोल्ड बांड भी खरीदते है। महिलाओं के लिए जहां ये श्रृंगार है, वहीं कई लोग इसे मुश्किल समय में काम आने वाले एसेट्स के रूप में भी देखते हैं। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि वो अपने पास कितना सोना रख सकते है या बिक्री के समय इस पर टैक्स तो नहीं लगेगा। हम अपने इस समाचार में आपको इन्हीं बातों की जानकारी देंगे।
घर में सोना रखने की लिमिट
आयकर नियमों के अनुसार घर में सोना रखने की लिमिट तय कर दी गई है। इसके मुताबिक महिला, पुरुष के लिए सोना रखने की लिमिट अलग-अलग है। नियम के अनुसार विवाहित महिलाएं अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती है. जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए ये सीमा 250 ग्राम रखी गई है। वहीं पुरुषों के लिए यह लिमिट केवल 100 ग्राम है। लेकिन अगर आपके पास इससे भी ज्यादा सोना है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास इसका सोर्स मालूम होना चाहिए यानि रशीद होना चाहिए तो कोई कार्रवाई नहीं होगी।
तय सीमा से ज्यादा हुआ तो दिखानी पड़ेगी रसीद
अगर आपने घोषित आय या कर-मुक्त आय यानी टैक्स-फ्री इनकम से सोना खरीदा है या कानूनी तौर पर सोना आपको विरासत में मिला है, तो उसपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। नियमों के मुताबिक निर्धारित सीमा के भीतर मिले सोने के गहनों को सरकार की ओर से जब्त नहीं किया जाएगा, लेकिन तय सीमा से ज्यादा सोना होने पर आपको रसीद दिखानी होगी।
सोना बेचने पर देना होगा टैक्स ?
घर में सोना रखने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर आप सोना बेचते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना होता है। अगर आप 3 साल तक सोना रखने के बाद उसे बेचते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट पर 20 फीसदी की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है।
गोल्ड बांड बेचने पर लगेगा टैक्स
अगर आप सॉवरेन गोल्ड बांड को 3 साल के अंदर बेचते हैं तो इससे होने वाला मुनाफा आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और फिर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स लगता है। अगर 3 साल बाद सॉवरेन गोल्ड बांड को बेचा जाता है तो प्रॉफिट पर 20 फीसदी इंडेक्सेशन और 10 फीसदी बिना इंडेक्सेशन के टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप गोल्ड बांड को मैच्योरिटी तक रखते हैं तो प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं लगता।