
रायपुर.
अगर आप अपना कोई व्यवस्या चला रहे है तो आपके लिए यह नियम जानना जरूरी है। जीएसटी विभाग ने फर्जी फर्मो के खिलाफ बड़ी तेजी के साथ कार्रवाई शुरू कर दिया है,इसके चलते आपको अपने दुकान के बार बोर्ड पर जीएसटी नंबर लगाना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह भी है नियम
1. प्रतिष्ठान में लगे साइन बोर्ड में जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए।
2. प्रतिष्ठानों में आवश्यक दस्तावेज भी होने जरूरी है,जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए।
3.जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय लगने वाले सभी प्रूफ होने चाहिए।
4.जीएसटी रिटर्न पेंडिंग न हो, जो भी खरीद-बिक्री हो उसकी भी फाइल बनाएं।
5.अपने मुख्य प्रतिष्ठान के साथ ही कोई गोडाउन भी हो तो उसे भी रजिस्ट्रेशन करें।